Family ID New Rules: हरियाणा सरकार ने फैमिली ID (परिवार पहचान पत्र) को लेकर एक नया और अहम अपडेट जारी किया है। यदि आप नई फैमिली ID बनवाना चाहते हैं, तो अब आपके आधार कार्ड में हरियाणा का पता होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना आप परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
सरकार का यह कदम राज्य की सरकारी सेवाओं और योजनाओं को वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि केवल हरियाणा में रहने वाले व्यक्ति ही राज्य की फैमिली ID प्रणाली से लाभ उठा सकें। Family ID New Rules
पहचान के लिए जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट
फैमिली ID के लिए आवेदन करते समय, नागरिकों को कुछ अन्य दस्तावेजों में से किसी एक को पते के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना होगा। इनमें शामिल हैं:
- जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
- स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (SLC)
- वोटर कार्ड
- डीएमसी (Detailed Marks Certificate)
इन दस्तावेजों में से किसी एक पर अगर आपका हरियाणा का पता है, तो वही प्रमाण के रूप में मान्य होगा। हालांकि, अंत में आधार कार्ड में पता ही प्राथमिक स्रोत माना जाएगा, और उसी के आधार पर फैमिली ID की जानकारी जुड़ी जाएगी।
फैमिली ID में जानकारी कैसे जुड़ती है?
हरियाणा की फैमिली ID प्रणाली को नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID) द्वारा संचालित किया जाता है। इस ID में व्यक्ति की पूरी जानकारी सीधे आधार कार्ड से ली जाती है—जैसे नाम, पता, लिंग, जन्मतिथि आदि। यही वजह है कि आधार में सही और हरियाणा का पता होना आवश्यक है, अन्यथा ID जारी नहीं की जा सकती।
अन्य जिले में रहने वालों के लिए जरूरी प्रक्रिया
अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले में रहकर काम कर रहे हैं और वहां की सरकारी योजनाओं या सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड में स्थानीय (हरियाणा) पते को अपडेट करवाना होगा। यह प्रक्रिया ऑनलाइन या नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर पूरी की जा सकती है। Family ID New Rules
फैमिली ID में समय-समय पर हो रहे बदलाव
कुछ समय पहले फैमिली ID पोर्टल में दो नए विकल्प जोड़े गए थे, जिससे उपयोगकर्ताओं को अपनी जानकारी अपडेट करने और सेवाओं का लाभ लेने में आसानी हुई है। सरकार समय-समय पर फैमिली ID से जुड़ी व्यवस्थाओं में जरूरी बदलाव करती रही है, ताकि नागरिकों को अधिक पारदर्शी और सरल सेवा मिल सके। Family ID New Rules
पहले आधार अपडेट, फिर फैमिली ID
सरकार ने साफ कर दिया है कि फैमिली ID के लिए सबसे पहली और जरूरी शर्त आधार में हरियाणा का पता होना है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से हरियाणा में आकर रह रहा है और फैमिली ID बनवाना चाहता है, तो उसे पहले आधार में स्थानीय पता अपडेट करवाना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही वह परिवार पहचान पत्र के लिए पात्र होगा। यह नियम राज्य की सेवाओं को केवल स्थायी और योग्य निवासियों तक सीमित करने की दिशा में एक सटीक कदम है।