Haryana Dukan Registration: हरियाणा सरकार ने श्रम विभाग की 10 महत्वपूर्ण सेवाओं को ‘हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014’ के तहत अधिसूचित कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य श्रमिकों और उद्यमियों को समय पर सेवाएं प्रदान करना और भ्रष्टाचार या अनावश्यक देरी को रोकना है। यह कदम राज्य की ई-गवर्नेंस व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
दुकान पंजीकरण: KYC के आधार पर नया नियम
अब दुकान पंजीकरण की प्रक्रिया KYC स्थिति पर आधारित होगी।
- केवाईसी अमान्य होने पर: पंजीकरण एक दिन में पूरा किया जाएगा।
- केवाईसी मान्य होने पर: यह प्रक्रिया 15 दिन के भीतर पूरी करनी होगी।
इससे छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को तेज़ी से सेवा का लाभ मिलेगा।
ठेकेदारों को राहत
संविदा श्रमिकों से जुड़ी सेवाओं को समयबद्ध कर दिया गया है। अब ठेकेदारों के लिए:
- मुख्य नियोक्ता की स्थापना
- लाइसेंस का पंजीकरण और नवीकरण
यह सभी सेवाएं अब 26 कार्यदिवसों के भीतर पूरी की जाएंगी। इससे श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, कार्य स्थितियों और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर निगरानी बढ़ेगी।
कारखाना लाइसेंस और नवीकरण प्रक्रिया में सुधार
कारखानों के संचालन से संबंधित लाइसेंस प्राप्त करने और नवीकरण की प्रक्रिया को अब अधिक पारदर्शी और संविधानिक बनाया गया है। फैक्ट्री लाइसेंस और उसका नवीकरण अब 45 दिनों में पूरा किया जाएगा, जिससे उद्योगपतियों और निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी।
निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रक्रिया को अब 30 दिन में पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि कर्मचारियों को कल्याणकारी योजनाओं का शीघ्र लाभ मिल सके।
अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए त्वरित पंजीकरण
अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 के तहत मुख्य नियोक्ता की स्थापना का पंजीकरण अब 26 दिन में किया जाएगा। यह उन श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण है जो दूसरे राज्यों से आकर हरियाणा में काम करते हैं और उनकी अधिकारों की सुरक्षा करता है।
श्रमिक कल्याण बोर्ड से लाभ लेने की प्रक्रिया अब 30 दिनों में
हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकरण और नवीकरण की प्रक्रिया अब 30 दिनों में पूरी की जाएगी। इस फैसले से श्रमिकों को योजनाओं का लाभ जल्दी मिलेगा, जैसे:
- चिकित्सा सहायता
- शिक्षा सहायता
- आवास योजनाएं आदि
ई-गवर्नेंस में महत्वपूर्ण सुधार
इन सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत लाने का उद्देश्य है:
- प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाना
- सेवा वितरण को समयबद्ध बनाना
- नागरिकों और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना
अब नागरिक इन सेवाओं में देरी होने पर RTS पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
उद्योग, श्रमिक और प्रशासन—तीनों के लिए लाभकारी
इस अधिसूचना के लागू होने से न केवल श्रमिकों को समय पर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि उद्योगों को भी नियमितता और स्पष्टता मिलेगी। इसके साथ ही प्रशासन भी सेवाओं की निगरानी और कार्य निष्पादन में सुधार कर सकेगा।