Haryana Govt Annoucement: हरियाणा सरकार ने 2016 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत सरकारी कर्मियों के परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत का फैसला लिया है। अब इन सभी पेंशनभोगियों को न्यूनतम ₹9,000 प्रति माह पारिवारिक पेंशन मिलेगी। यह बदलाव हरियाणा सिविल सेवा नियम, 2025 के तहत किया गया है।
हरियाणा सिविल सेवा नियम 2025 में संशोधन
हरियाणा सिविल सेवा भाग-1, 2017 में संशोधन करते हुए हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित पेंशन) भाग-1 (संशोधन) नियम, 2025 बनाए गए हैं। वित्त विभाग के अतिरिक्त प्रधान सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, संशोधित नियम 1 जनवरी, 2016 से लागू माने जाएंगे। यदि किसी पेंशनभोगी की पेंशन कम है और वह फार्मूले के आधार पर निर्धारित की गई है, तो पहले से किए गए भुगतान को समायोजित कर दिया जाएगा।
वेतन संशोधन और पेंशन गणना
इस अधिसूचना के अनुसार, 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त या निधन होने वाले सभी पेंशनभोगियों के वेतनमान को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुशंसित वेतन मैट्रिक्स से संशोधित किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि पेंशन निर्धारण में सभी प्रासंगिक निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। जिन कर्मचारियों ने जनवरी 1986 से जनवरी 2016 के बीच सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन ली है, उनकी पेंशन की गणना 1 जनवरी 2016 के वेतन के आधार पर की जाएगी।
बकाया और संशोधित पेंशन
इस संशोधन में पेंशन और पारिवारिक पेंशन को अपडेट करते समय 2016 से पहले की अवधि के लिए कोई भी बकाया स्वीकार नहीं किया जाएगा। ट्रेजरी विभाग के अनुसार, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए संशोधित पेंशन 1 जनवरी 2016 से वेतन का 50 प्रतिशत होगी, जबकि पारिवारिक पेंशन वेतन का 30 प्रतिशत होगी। 1 जनवरी 1986 से पहले सेवानिवृत्त या दिवंगत होने वाले कर्मचारियों के लिए गैर-कार्यात्मक वेतन 1 जनवरी 1986 के वेतनमान के आधार पर तय किया जाएगा।
लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए राहत
हरियाणा पेंशन संशोधन 2025 उन लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है, जो वर्षों से कम पेंशन पर जीवन यापन कर रहे थे। अब ₹9,000 न्यूनतम पारिवारिक पेंशन के रूप में उन्हें एक बेहतर जीवन जीने में मदद मिलेगी।